फसली ऋण चुकाने के लिए मिला समय
शून्य प्रतिशत ब्याज सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे किसान
राज्य सरकार ने किसानों को एक बार फिर से बड़ी राहत दी है। किसानों के लिए खरीफ और रबी सहकारी फसली ऋण को चुकाने की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसान लाभान्वित होंगे। किसानों को खरीफ. २019 सीजन में लिए गए फसली ऋण 31 मार्च तक चुकाना था, लेकिन पहले इस तिथि को बढ़ाकर 30 जून किया गया था और अब इस अवधि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक कोरोना महामारी को देखते हुए ऋण वसूली की तिथि बढ़ाने का फैसला किया गया है, जिससे किसान शून्य प्रतिशत ब्याज सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकें। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते किसानों को ऋण जमा करवाने में परेशानी हो रही थी और तिथि आगे बढ़ाने की मांग उठ रही थी।
शून्य प्रतिशत ब्याज पर मिलता है ऋण
जानकारी के मुताबिक सहकारी बैंकों की ओर से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। सहकारी बैंकों को इस पर सात प्रतिशत ब्याज मिलता है, जिसमें से 4 प्रतिशत केन्द्र और 3 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है। कोरोना काल में किसानों की परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वसूली की तिथि को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। खरीफ. 2019 के साथ ही रबी 2019-20 सीजन में फसली ऋण लेने वाले किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की ओर से व्यावसायिक बैंकों के फसली ऋणों की वसूली तिथि पहले ही 31 अगस्त की जा चुकी है।